भारत का संविधान (Indian Constitution)
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाते हैं। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।
1. संविधान निर्माण (Making of the Constitution)
संविधान सभा (Constituent Assembly)
- संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
- इसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
- संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति (Drafting Committee) बनाई गई।
संविधान बनने में समय और खर्च
- संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे।
- इसमें कुल 1,64,000 रुपये खर्च हुए।
2. संविधान की विशेषताएँ (Features of the Constitution)
विशेषता | विवरण |
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लिखित संविधान | भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। |
प्रस्तावना (Preamble) | संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को बताती है। |
संघीय व्यवस्था (Federal System) | केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। |
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) | नागरिकों को अधिकार प्रदान करना। |
मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) | नागरिकों के लिए 11 कर्तव्य निर्धारित। |
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) | सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। |
संविधान का लचीलापन और कठोरता | संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया कठिन है। |
3. प्रस्तावना (Preamble)
संविधान की प्रस्तावना में भारत को “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” घोषित किया गया है और निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:
- न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
- स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की)
- समानता (स्थिति और अवसर की)
- बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना)
4. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights – Part III, Article 12-35)
मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं।
अधिकार | विवरण |
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समानता का अधिकार (Article 14-18) | सभी नागरिकों को समान अवसर और भेदभाव से मुक्ति। |
स्वतंत्रता का अधिकार (Article 19-22) | बोलने, अभिव्यक्ति, आंदोलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। |
शोषण के विरुद्ध अधिकार (Article 23-24) | जबरन मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध। |
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25-28) | धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। |
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (Article 29-30) | अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का अधिकार। |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Article 32) | अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। |
5. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties – Article 51A)
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन (1976) में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
- संविधान का पालन और राष्ट्रगान-राष्ट्रध्वज का सम्मान।
- स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा।
- वैज्ञानिक सोच और मानवता की भावना को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा।
6. संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules of the Constitution)
संविधान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं:
अनुसूची | विवरण |
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1वीं अनुसूची | राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची |
2वीं अनुसूची | राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों का वेतन |
3वीं अनुसूची | शपथ और प्रतिज्ञाएँ |
4वीं अनुसूची | राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की सूची |
5वीं अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रावधान |
6वीं अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन |
7वीं अनुसूची | केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची |
8वीं अनुसूची | मान्यता प्राप्त भाषाएँ (22 भाषाएँ) |
9वीं अनुसूची | भूमि सुधार और कुछ कानूनों की सुरक्षा |
10वीं अनुसूची | दल-बदल कानून |
11वीं अनुसूची | पंचायती राज व्यवस्था |
12वीं अनुसूची | नगर पालिकाओं के अधिकार और कर्तव्य |
7. संविधान संशोधन (Constitutional Amendments)
संविधान को अब तक 100+ बार संशोधित किया जा चुका है। कुछ प्रमुख संशोधन:
संशोधन | विवरण |
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1वां संशोधन (1951) | भाषण और संपत्ति से जुड़े कुछ अधिकारों में बदलाव। |
42वां संशोधन (1976) | “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। |
44वां संशोधन (1978) | संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा। |
73वां संशोधन (1992) | पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। |
97वां संशोधन (2011) | सहकारी समितियों से जुड़े प्रावधान जोड़े गए। |
8. संविधान के तहत शासन प्रणाली (Governance System)
1. केंद्र सरकार
- राष्ट्रपति (President) – भारत का संवैधानिक प्रमुख।
- प्रधानमंत्री (Prime Minister) – कार्यपालिका प्रमुख।
- संसद (Parliament) – लोकसभा और राज्यसभा।
2. राज्य सरकार
- राज्यपाल (Governor) – राज्य का संवैधानिक प्रमुख।
- मुख्यमंत्री (Chief Minister) – कार्यपालिका प्रमुख।
- विधानसभा (Legislative Assembly) – कानून बनाने वाली संस्था।
9. न्यायपालिका (Judiciary)
- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) – भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
- हाई कोर्ट (High Court) – राज्यों के उच्च न्यायालय।
- जिला और अधीनस्थ न्यायालय (District & Subordinate Courts)।
निष्कर्ष:-
भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, जो नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यह एक लचीला और मजबूत दस्तावेज़ है जो समय-समय पर बदलावों के साथ प्रासंगिक बना हुआ है।
💡 “संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो भारत को एकजुट रखती है!” 🇮🇳📜