संविधान का भाग-1 (भाग एक) – “संघ और उसका राज्य क्षेत्र”

संविधान का भाग-1 (भाग एक) – “संघ और उसका राज्य क्षेत्र”

 

भारत के संविधान का भाग-1 (Part-1) देश के संघीय ढांचे और उसके राज्य क्षेत्र (Territory) से संबंधित है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ है।

 

 

 

संविधान का भाग-1 किन बातों को परिभाषित करता है?

 

1. अनुच्छेद 1 – भारत का नाम और राज्य क्षेत्र

 

✔ भारत को “भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा” के रूप में परिभाषित किया गया है।

✔ भारत के राज्य क्षेत्र में तीन भाग होते हैं:

 

1. राज्य (States)

 

 

2. केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories)

 

 

3. ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार शामिल कर सकती है।

 

 

 

 

 

2. अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश और गठन

 

✔ संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य बना सकती है।

✔ उदाहरण: 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को नए राज्य बनाए गए।

 

 

 

3. अनुच्छेद 3 – राज्यों का पुनर्गठन

 

✔ संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह:

 

नए राज्य बना सकती है।

 

किसी राज्य का क्षेत्र छोटा या बड़ा कर सकती है।

 

किसी राज्य की सीमाएँ बदल सकती है।

 

किसी राज्य का नाम बदल सकती है।

✔ शर्त:

 

राष्ट्रपति को पहले संबंधित राज्य की विधानसभा से सुझाव मांगना होगा।

 

लेकिन संसद राज्य की सहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है।

✔ उदाहरण: 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया।

 

 

 

 

4. अनुच्छेद 4 – राज्यों में बदलाव के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया

 

✔ अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने किसी भी कानून को संविधान संशोधन (Article 368) के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।

✔ संसद साधारण बहुमत से नया राज्य बना सकती है या राज्य की सीमाएँ बदल सकती है।

 

 

 

संविधान के भाग-1 का महत्व

 

✅ यह भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) की नींव रखता है।

✅ नए राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

✅ भारत को एक लचीला और संगठित संघ बनाए रखने में मदद करता है।

 

 

 

संक्षेप में

 

संविधान का भाग-1 भारत की राजनीतिक संरचना को तय करता है।

 

अनुच्छेद 1 – भारत का नाम और राज्य क्षेत्र।

 

अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश और गठन।

 

अनुच्छेद 3 – राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन।

 

अनुच्छेद 4 – संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान।

 

 

प्रश्न: क्या आपको इस विषय पर और विस्तृत जानकारी चाहिए?

 

 

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