भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और संशोधन

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और संशोधन

 

प्रस्तावना

 

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और अनेक संशोधन शामिल हैं। यह हमारे लोकतंत्र की नींव है और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों को परिभाषित करता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के अनुच्छेद और संशोधन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन जरूरी है।

 

 

 

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

 

नीचे दिए गए अनुच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

 

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – अनुच्छेद 12 से 35

 

अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

 

अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध

 

अनुच्छेद 16 – समान अवसर का अधिकार

 

अनुच्छेद 19 – स्वतंत्रता का अधिकार

 

अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

 

अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार (2002, 86वां संशोधन)

 

अनुच्छेद 32 – मौलिक अधिकारों की संवैधानिक उपचार (संविधान की आत्मा और हृदय)

 

 

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles) – अनुच्छेद 36 से 51

 

समाज कल्याण और समानता आधारित नीति।

 

 

मौलिक कर्तव्य – अनुच्छेद 51A

 

नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य।

 

 

अन्य प्रमुख अनुच्छेद

 

अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति

 

अनुच्छेद 110 – धन विधेयक

 

अनुच्छेद 112 – वार्षिक बजट

 

अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार

 

अनुच्छेद 148 – नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

 

अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग

 

अनुच्छेद 324 – निर्वाचन आयोग

 

अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल

 

अनुच्छेद 356 – राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)

 

अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल

 

अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा (2019 में निरस्त)

 

अनुच्छेद 368 – संविधान संशोधन प्रक्रिया

 

 

 

 

भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन

 

पहला संशोधन (1951)

 

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध।

 

 

24वां संशोधन (1971)

 

संसद को संविधान संशोधन का अधिकार स्पष्ट।

 

 

42वां संशोधन (1976) – Mini Constitution

 

प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।

 

मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।

 

 

44वां संशोधन (1978)

 

आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव और नागरिक स्वतंत्रता बहाल।

 

 

52वां संशोधन (1985)

 

दलबदल विरोधी कानून।

 

 

61वां संशोधन (1989)

 

मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष।

 

 

73वां संशोधन (1992)

 

पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा।

 

 

74वां संशोधन (1992)

 

नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा।

 

 

86वां संशोधन (2002)

 

शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)।

 

 

101वां संशोधन (2017)

 

GST लागू।

 

 

 

 

निष्कर्ष

 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संशोधन हमारे लोकतंत्र की आत्मा हैं। यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इनका अध्ययन अनिवार्य है।

 

 

 

FAQs – भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संशोधन

 

Q1. संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है?

👉 अनुच्छेद 32।

 

Q2. संविधान का Mini Constitution कौन सा संशोधन है?

👉 42वां संशोधन, 1976।

 

Q3. मतदान की आयु 18 वर्ष कब की गई?

👉 61वां संशोधन, 1989।

 

Q4. अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था?

👉 जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (2019 में हटाया गया)।

 

Q5. शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है?

👉 अनुच्छेद 21A (86वां संशोधन, 2002)।

 

Q6. वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है?

👉 अनुच्छेद 280।

 

Q7. दलबदल विरोधी कानून किस संशोधन से आया?

👉 52वां संशोधन, 1985।

 

Q8. GST किस संशोधन से लागू हुआ?

👉 101वां संशोधन, 2017।

 

Q9. राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है?

👉 अनुच्छेद 356।

 

Q10. प्रस्तावना में “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द कब जोड़े गए?

👉 42वें संशोधन, 1976।

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